भौकाल दिखाने के चक्कर में कटा ₹52,000 का चालान, थार पर पुलिस लाइट लगाना पड़ा महंगा

₹52,000 fine imposed for trying to show off, installing police lights on Thar proved costly

Partap Singh Nagar
2 Min Read
भौकाल दिखाने के चक्कर में कटा ₹52,000 का चालान, थार पर पुलिस लाइट लगाना पड़ा महंगा

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: जानकारी के अनुसार, यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट , जिला गौतमबुद्धनगर में हुई। आरोपी व्यक्ति ने अपनी थार गाड़ी पर कथित तौर पर “भौकाल” या दबंगई दिखाने के लिए पुलिस वाहनों में इस्तेमाल होने वाली नीली बत्ती लगाई थी। वह इस गाड़ी को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहा था, जिससे आम नागरिकों के बीच भ्रम और गलतफहमी पैदा हो सकती थी।

पुलिस ने लिया त्वरित एक्शन, काटा भारी चालान:

जब स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने उस थार गाड़ी को चिन्हित कर रोका और जांच की। जांच में पाया गया कि गाड़ी पर लगी नीली बत्ती अनाधिकृत थी और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर ₹52,000 का भारी चालान काटा।

आरोपी को किया गया गिरफ्तार:

सिर्फ चालान ही नहीं, पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। माना जा रहा है कि यह गिरफ्तारी अनाधिकृत रूप से पुलिस की बत्ती का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में की गई है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन:

गौरतलब है कि भारत में किसी भी निजी वाहन पर पुलिस या अन्य आपातकालीन सेवाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नीली या लाल बत्ती लगाना गैरकानूनी है। ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके लिए भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस तरह की बत्तियों का दुरुपयोग आम नागरिकों को भ्रमित कर सकता है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

सोशल मीडिया पर चर्चा:

यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग पुलिस की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों पर सख्ती से लगाम लगाना जरूरी है।

 

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