Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: जिला न्यायालय ने एक युवती से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी सुदेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान दोषी सुदेश मौजूद था और सजा सुनकर वह न्यायालय में ही बैठ गया।
सेक्टर 49 में 2020 में हुई थी वारदात
सरकारी अधिवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना वर्ष 2020 में सेक्टर 49 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए सोरखा गांव के रहने वाले सुदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आठ गवाहों की पेशी और प्रभावी पैरवी
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कुल आठ गवाह पेश किए। सरकारी अधिवक्ता ने थाना सेक्टर 49 पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप दोषी सुदेश को 10 साल की सजा सुनाई गई।
जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा
कोर्ट ने दोषी सुदेश पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि वह यह जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है।