Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़ (संवाददाता) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को एक बड़े संगठित बाइक चोर गिरोह के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए गए आकाश कुमार और सुखवीर प्रताप को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सात दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 30 अक्तूबर 2023 को बिसरख कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें संगठित अंदाज में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान फिरोजाबाद निवासी गिरोह लीडर सुखवीर प्रताप, हैबतपुर (नोलेन्द्र कुमार), आकाश कुमार, बदायूं के लक्की कुमार, अमन गुप्ता और शाहजहांपुर निवासी बन्टी भारती को आरोपी बनाया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह बेहद पेशेवर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी बाइक चोरी करने के बाद उनके पुर्जे अलग करके बेचते थे, साथ ही नंबर प्लेट बदलकर दोबारा बाजार में बेचने का काम भी करते थे। इन अपराधियों के खिलाफ वर्ष 2023 में थाना बिसरख, फेस-2 नोएडा और विजयनगर गाजियाबाद में चोरी, लूट और संपत्ति से संबंधित अपराधों के 15 से अधिक केस दर्ज हैं।
करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आकाश कुमार और सुखवीर प्रताप को दोषी करार दिया है। यह फैसला अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देगा और संगठित अपराधों पर नकेल कसने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

