Greater Noida/भारतीय टॉक न्यूज़: जिला न्यायालय ने लूटपाट के एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। 2019 में फेस दो कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट की घटना में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
मामला साल 2019 का है, जो फेस दो कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस ने उस दौरान बुलंदशहर के जहांगीराबाद निवासी नन्हे को लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी पर पीड़ित के साथ मारपीट कर लूटपाट करने का आरोप था।
पुलिस की मजबूत पैरवी
पुलिस ने नन्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके पास से लूट का सामान भी बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ मारपीट कर लूट करने की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में मजबूती से पैरवी की और पुख्ता सबूत पेश किए।
अदालत का फैसला
पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला न्यायालय ने नन्हे को लूट का दोषी पाया। अदालत ने दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे सजा के अतिरिक्त पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

