Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण और लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के कारण, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 11 अक्टूबर 2025 से दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-III तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
CAQM के इस निर्देश के बाद, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपने क्षेत्र में GRAP-3 के तहत कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

GRAP-3 के तहत नोएडा में लागू प्रमुख प्रतिबंध:
1. निर्माण कार्यों पर रोक:
मेट्रो, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर से संबंधित योजनाओं को छोड़कर बाकी सभी निर्माण गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।
2. पुराने वाहनों का संचालन बंद:
नोएडा क्षेत्र में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
3. RMC प्लांट बंद:
सभी Ready Mix Concrete (RMC) Plants के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
4. Stone Crusher बंद:
प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन क्रशर यूनिट्स भी अब बंद रहेंगे।
5. Demolition (ढहाने का कार्य) पर रोक:
भवनों को तोड़ने (Demolition) से जुड़ी सभी गतिविधियां भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं।
प्राधिकरण की सख्त चेतावनी:
नोएडा प्राधिकरण ने सभी निवासियों, संस्थाओं और क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियों को GRAP-3 और CAQM द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। विज्ञप्ति में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी और भारी अर्थदण्ड (जुर्माना) भी लगाया जाएगा।

