Noida / भारतीय टॉक न्यूज़: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गौतमबुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को, माननीय न्यायालय ने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी और उसके 9 साथियों को गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 9-9 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला थाना कासना में वर्ष 2015 में दर्ज हुए मुकदमा अपराध संख्या 44/2015 से जुड़ा है, जिसमें सुंदर भाटी और उसके गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की गई थी। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में थाना कासना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई ने इस केस में مؤثر पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आज यह फैसला आया है।
सज़ा और अर्थदंड का विवरण
दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्तों को कारावास के अतिरिक्त, प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड (Fine) भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी ठहराए गए प्रमुख अभियुक्त
इस मामले में चिह्नित मुख्य माफिया सुंदर भाटी पुत्र हुकम सिंह (निवासी घंघोला, थाना कासना) हैं। इनके साथ ही सज़ा पाने वाले अन्य 9 सह-अभियुक्तों के नाम निम्नलिखित हैं:
1. सिंहराज पुत्र हंसराज (निवासी रामपुर माजरा, थाना दनकौर)
2.विकास पंडित पुत्र अशोक कुमार शर्मा (निवासी रिठौरी, थाना दादरी)
3.योगेश पुत्र महाराज सिंह (निवासी दादूपुर, थाना दनकौर)
4.ऋषिपाल पुत्र रामबल (निवासी घंघोला, थाना कासना)
5.बॉबी उर्फ शेरसिंह पुत्र चामी (निवासी खेड़ा भनौता, थाना सूरजपुर)
6.सोनू पुत्र धनपाल (निवासी खेड़ा भनौता, थाना सूरजपुर)
7.यतेन्द्र चौधरी पुत्र टेकचंद उर्फ धीरज सिंह (निवासी चिपियाना, थाना बिसरख)
8.अनूप भाटी पुत्र उधम सिंह (निवासी साकीपुर, थाना सूरजपुर)
9.दिनेश भाटी पुत्र उधम सिंह (निवासी साकीपुर, थाना सूरजपुर)
पुलिस का वक्तव्य
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने इस कार्रवाई के बाद कहा कि यह सज़ा प्रभावी पैरवी और सभी संबंधित इकाइयों के बीच समन्वय का परिणाम है। कमिश्नरेट पुलिस ने आगे भी चिह्नित माफियाओं के विरुद्ध ऐसी ही प्रभावी कार्यवाही जारी रखने का संकल्प लिया है, ताकि क्षेत्र में संगठित अपराध पर लगाम लगाई जा सके।

