गौतमबुद्ध नगर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध: उल्लंघन पर भारी जुर्माना

Partap Singh Nagar
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18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध: उल्लंघन पर भारी जुर्माना
children under 18 years of age: heavy fine for violation
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध: उल्लंघन पर भारी जुर्माना

 

Noida News : गौतमबुद्ध नगर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा दो और चार पहिया वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो वाहन मालिक को न केवल चालान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ₹25,000 तक का जुर्माना भी भरना होगा। इसके साथ ही, ऐसे बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।

 ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो या चार पहिया वाहन चलाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर, आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

 अभिभावकों से अपील

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी स्थिति में दो या चार पहिया वाहन न चलाने दें। यह प्रतिबंध विशेष रूप से स्कूल के छात्रों के लिए लागू किया गया है, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं।

चेकिंग अभियान

यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199क के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 सजा और जुर्माना

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर निम्नलिखित सजा और जुर्माना लगाया जाएगा:

1. अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध मुकदमा: भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
2. जुर्माना: ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द: 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
4. ड्राइविंग लाइसेंस: अपराध करने वाले बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।

 सुरक्षा के लिए सख्त कदम

गौतमबुद्ध नगर पुलिस का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने से न केवल उनकी जान को खतरा होता है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।

 अभिभावकों की जिम्मेदारी

अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को इस नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें वाहन चलाने से रोकें। यह न केवल कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

 यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में जागरूक करें। यह कदम सभी की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और इसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।

गौतमबुद्ध नगर में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे इस नियम का पालन करें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में जागरूक करें। यातायात पुलिस द्वारा इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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