अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे

Partap Singh Nagar
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अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे

 

Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

 मुख्य बिंदु

– अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सीबीआई मामले में हिरासत में रहेंगे
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती
– केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद भुगती है। हालांकि, दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।

Live Update : न्यायिक हिरासत बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत दी। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजा। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती और यह निर्णय मुख्यमंत्री को स्वयं लेना होगा।

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