Sultanpur News : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में मानहानि के एक मामले में पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि उनके खिलाफ दायर परिवाद में कही गई सभी बातें झूठी और निराधार हैं।
राजनीतिक दुर्भावना का आरोप
राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि यह मुकदमा उनकी और उनकी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से दायर किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने मीडिया को जानकारी दी कि केस की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2024 को होगी, जिसमें परिवादी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
अदालत में बयान दर्ज
राहुल गांधी ने अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो परिवाद दायर किया गया है, उसमें कही गई सभी बातें झूठी और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि यह याचिका उनकी छवि को खराब करने के गलत राजनीतिक इरादे से दायर की गई है। जज ने मामले की अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
मामला और आरोप
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल को 20 फरवरी को जमानत दी थी।
अगली सुनवाई की तारीख
विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। सुनवाई में हाजिर होने के लिए राहुल गांधी पहले लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां से वह कार से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए और सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए।
इस प्रकार, राहुल गांधी ने अदालत में अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं, और यह मामला उनकी छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित