Greater Noida : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर परियोजनाओं के खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे लगभग 40,000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी। प्राधिकरण ने रजिस्ट्री में देरी शुल्क पर छह महीने की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट 48 विभिन्न परियोजनाओं के खरीदारों के लिए लागू होगी, जिससे उन्हें रजिस्ट्री पर लगे विलंब शुल्क से राहत मिलेगी।
छूट का समय और लाभ
खरीदारों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए अगले वर्ष मार्च तक का समय दिया गया है। यह निर्णय उन हजारों घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी रजिस्ट्री निर्माणाधीन परियोजनाओं पर बकाए के कारण अटकी हुई थी।
बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय
इस छूट का प्रस्ताव जून में हुई प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। प्राधिकरण के अनुसार, फ्लैट का पजेशन मिलने की तिथि से एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्री करानी होती है। यदि समय पर रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है, तो 100 वर्गमीटर से कम क्षेत्र के फ्लैट पर 50 रुपये और 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के फ्लैट पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगाया जाता है।
बकाया और रजिस्ट्री में बाधाएं
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लगभग 98 बिल्डर परियोजनाओं पर करीब 8,500 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसके कारण घर खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। प्रतिदिन लगने वाले शुल्क के कारण कई खरीदार रजिस्ट्री कराने में असमर्थ रहे थे। अब इस नई छूट के साथ, खरीदारों को राहत मिलेगी और वे अपनी रजिस्ट्री जल्द करवा सकेंगे।