Noida News : गौतम बुद्ध नगर के संभागीय परिवहन विभाग ने मियाद पूरी कर चुके 35,214 वाहनों को अपनी सूची से बाहर कर दिया है। अब इन वाहनों को हर हाल में स्क्रैप कराना होगा। विभाग ने इन वाहनों के मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सकें।
एनजीटी के नियमों का पालन
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों के अनुसार, डीजल वाहनों को 10 साल और पेट्रोल वाहनों को 15 वर्षों तक ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संचालित किया जा सकता है। यदि कोई वाहन इस समय सीमा को पार कर जाता है, तो वाहन स्वामियों को या तो उसे स्क्रैप कराना होगा या फिर ऐसे जिले में ट्रांसफर करना होगा जहां एनजीटी के नियम लागू नहीं होते।
विभाग की चेतावनी
परिवहन विभाग ने कई बार वाहन स्वामियों को ट्रांसफर कराने की चेतावनी दी थी, लेकिन मालिकों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान होकर विभाग ने अब सख्त कार्रवाई की है और इन वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
अधिकारी का बयान
उप संभागीय अधिकारी डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामियों को लगातार हिदायत दी जा रही है। वर्तमान में जनपद में 1.37 लाख ऐसे वाहन हैं जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
यह कार्रवाई न केवल नियमों के पालन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वाहन स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवश्यक कदम उठाएं और अपने वाहनों की स्थिति का ध्यान रखें।