Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा, 6 सितंबर: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उन बिल्डरों को सख्त चेतावनी दी है जो खरीदारों के नाम फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। एसीईओ ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई
प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी शासनादेश से छूट प्राप्त की है, लेकिन अब तक कुल बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया है, उनके भूखंडों का आवंटन रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही, ऐसे मामलों को आर्थिक अपराध शाखा को रेफर करने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री की मंशा
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेजी से संपन्न कराया जाए। इस दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बिल्डरों के साथ बैठक कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
रजिस्ट्री की स्थिति
एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले साल 21 दिसंबर को जारी शासनादेश का लाभ उठाते हुए 98 परियोजनाओं में से 13 बिल्डरों ने बकाया धनराशि जमा कर दी है। 58 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि (लगभग 505 करोड़) जमा की है। अब तक 9558 फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें से 5 सितंबर तक 6624 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।
रजिस्ट्री की समयसीमा
बिल्डरों को निर्देश दिया गया है कि वे शेष बचे फ्लैटों की रजिस्ट्री को शीघ्र संपन्न करें। रजिस्ट्री की अनुमति से 6 माह तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराई जा सकती है। एसीईओ ने इस अवधि के भीतर खरीदारों के नाम फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया है।
भविष्य की कार्रवाई
जिन बिल्डरों ने अभी तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, उनके भूखंडों का आवंटन निरस्त कर उन्हें कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं की जांच आर्थिक अपराध शाखा को रेफर करने और सरकार से फॉरेंसिक ऑडिट कराने की संस्तुति भी की गई है।
इस प्रकार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाएं और खरीदारों के हितों की रक्षा करें।