गौतमबुद्धनगर में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, सार्वजनिक समारोहों पर रोक

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्धनगर में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, सार्वजनिक समारोहों पर रोक

 

Gautambuddha Nagar News : गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए धारा 163 बीएनएसएस लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

क्या हैं प्रतिबंध?

इस आदेश के तहत, बिना अनुमति के जनसभा करना, पांच से अधिक लोगों का एकत्रित होना, धरना प्रदर्शन करना और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

क्यों लगाई गई है ये पाबंदी?

पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के अनुसार, आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले धरना प्रदर्शनों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कब तक रहेगी ये पाबंदी?

यह प्रतिबंध 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

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