Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर की थाना कासना पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बुधवार को न्यायालय ने मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी कालू भाटी को दोषी करार देते हुए 9 साल 3 महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि कालू जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गंभीर मामलों में संलिप्तता
कालू भाटी, जो कि सुन्दर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है, पर थाना कासना में कई गंभीर मामलों में केस दर्ज थे। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण यह सजा सुनिश्चित हो पाई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अपराधियों के खिलाफ न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करता है।
सुंदर भाटी के लिए कार्यरत
पुलिस ने कोर्ट में पैरवी के दौरान बताया कि कालू भाटी सुंदर भाटी गिरोह के लिए काम करता था। वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय था और लंबे समय तक सुंदर का करीबी भी रहा। इस प्रकार, उसकी गतिविधियों ने न केवल कानून को चुनौती दी, बल्कि समाज में भी असुरक्षा का माहौल पैदा किया।
आगे की कार्यवाही
पुलिस अब आगे की कार्यवाही कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिले और समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे। यह मामला न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।