Noida News : नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024 को कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने वाले विभिन्न व्यवसायिक स्थलों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एस०टी०पी० प्लान्ट का संचालन न करने, MSW Rules 2016 का अनुपालन न करने, वेस्ट सेग्रिगेट न करने और गार्बेज को सड़क पर फैलाने के मामलों की पहचान की गई।
जुर्माने की राशि और उल्लंघन के विवरण
निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन संस्थानों पर कार्यवाही की गई, जिनमें से प्रत्येक पर आर्थिक दंड लगाया गया। स्काईमार्क वन, सैक्टर-96 पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि Café Delhi Heights और थियोस फूड प्राइवेट लिमिटेड, दोनों सैक्टर-104 में, पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इन संस्थानों पर MSW 2016 नियमों का अनुपालन न करने और अपशिष्ट का पृथक्करण न करने के आरोप लगे।
चेतावनी और भविष्य की कार्यवाही
जन स्वास्थ्य विभाग ने सभी रेस्टोरेंट और होटलों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने परिसर में गीले कूड़े का निस्तारण करने की व्यवस्था करें। इसके लिए उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया है। यदि इस अवधि के भीतर कोई भी बल्क जनरेटर अपने कूड़े का निस्तारण नहीं करता है, तो डोर टू डोर एजेंसी द्वारा कूड़ा उठाना बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जांच कर स्पॉट फाइन और पेनाल्टी लगाकर आर्थिक दंड वसूलने की कार्यवाही की जाएगी।
यह कार्यवाही नोएडा प्राधिकरण द्वारा कचरा प्रबंधन के नियमों के प्रति सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह कदम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।