Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेजी से बढ़ती संपत्ति की खरीद-बिक्री के बीच आयकर विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने वाले लगभग 12 हजार लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने संपत्ति खरीदते समय टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) जमा नहीं किया।
नोएडा में संपत्ति खरीददारों पर नकेल कस रहा आयकर विभाग
गौतमबुद्ध नगर जिले में संपत्ति की खरीद-बिक्री में तेजी के साथ आयकर चोरी के मामले भी बढ़ रहे थे। आयकर विभाग ने इस पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से डेटा प्राप्त करके उन लोगों की पहचान की है जिन्होंने 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदी है लेकिन टीडीएस जमा नहीं किया।
50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने पर टीडीएस देना अनिवार्य
आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने पर खरीदार को विक्रेता को भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से टीडीएस काटकर फॉर्म 26 क्यूबी के माध्यम से विभाग में जमा करना होता है। अगर विक्रेता का पैन गलत दिया गया है या आधार से लिंक नहीं है तो खरीदार को 20 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना होता है।
12 हजार लोगों को नोटिस जारी
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने वाले 12 हजार लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में लोगों को 31 मार्च तक टीडीएस जमा करने के लिए कहा गया है।
बिल्डरों के साथ-साथ फ्लैट खरीददार भी निशाने पर
आयकर विभाग के निशाने पर सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोग भी हैं। विभाग का मानना है कि कई फ्लैट खरीददारों ने भी टीडीएस जमा करने के नियमों का पालन नहीं किया है।
आयकर विभाग का आउटरीच कार्यक्रम
आयकर विभाग लोगों को टीडीएस जमा करने के लिए जागरूक करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। विभाग के अधिकारी लोगों को टीडीएस के नियमों के बारे में बता रहे हैं और उन्हें नोटिसों से बचने के लिए नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
नोएडा में संपत्ति खरीददारों के लिए आयकर विभाग का यह कदम एक चेतावनी है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह टीडीएस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। संपत्ति खरीदने-बेचने वाले लोगों को चाहिए कि वे आयकर अधिनियम के नियमों का पालन करें और टीडीएस जमा करें।