गौतमबुद्ध नगर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत: जनपद न्यायाधीश ने तैयारियों की समीक्षा की

National Lok Adalat on March 8 in Gautam Buddha Nagar: District Judge reviewed the preparations

Partap Singh Nagar
5 Min Read
गौतमबुद्ध नगर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत: जनपद न्यायाधीश ने तैयारियों की समीक्षा की

जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक

Greater Noida / भारतीय टॉक न्यूज़ : गौतमबुद्ध नगर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने शनिवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

तैयारी बैठक का आयोजन

गौतमबुद्ध नगर के जनपद न्यायालय के सभा कक्ष में, जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और लोक अदालत की व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

किन मामलों पर होगी सुनवाई

जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा:

-दीवानी मामले
-वैवाहिक और पारिवारिक झगड़े
-दाखिल खारिज भूमि के पट्टे
-बेगार श्रम संबंधित मामले
-शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामले
-बैंक ऋण संबंधित मामले
-राजस्व संबंधित मामले
-वन भूमि संबंधित मामले
-भूमि अर्जन से संबंधित मामले
-मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावे

अन्य मामले

इन सभी मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति और आपसी समझौते के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई पक्षकार अपने मामले को लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकता है।

लोक अदालत के लाभ

जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत के लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई फायदे हैं, जैसे:

-अधिवक्ता पर होने वाला खर्च नहीं लगता है।
-न्यायालय शुल्क नहीं लगता है।
-पक्षकारों के मध्य विवादों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह से हो जाता है।
-मुआवजा और हर्जाना आदेश के बाद जल्द मिल जाता है।
-पुराने मुकदमे में लगा न्यायालय शुल्क भी वापस मिल जाता है।
-किसी भी पक्षकार को दंडित नहीं किया जाता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

विभिन्न विभागों को निर्देश

जनपद न्यायाधीश ने बैठक में उपस्थित डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे और अन्य विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, स्टांप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग, नगर पंचायत, प्रोबेशन विभाग, और अन्य संबंधित विभागों को लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए।

डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे ने जनपद न्यायाधीश को आश्वासन दिया कि उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाएगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में अपर जिला जज त्वरित न्यायालय-नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणविजय प्रताप सिंह, अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक) विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय, प्रभागीय वन अधिकारी पीके श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार, जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक पक्षकार जिला न्यायालय एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर के टोल फ्री नंबर 0120-2970040 या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के टोल फ्री नंबर 15100 या उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के टोल फ्री नंबर 18004190234 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

Spread the love
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!