यूपी रेरा की खरीदारों को सीधी सलाह: निवेश से पहले वेबसाइट जांचें, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा 

UP RERA's direct advice to buyers: Check the website before investing, your money will be safe

Partap Singh Nagar
4 Min Read
यूपी रेरा की खरीदारों को सीधी सलाह: निवेश से पहले वेबसाइट जांचें, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा 

 

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़:  ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने घर खरीदारों को किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। प्राधिकरण का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और जांच-पड़ताल आपको अपनी मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकती है। यूपी रेरा ने अवैध और अटकी परियोजनाओं में निवेश के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह चेतावनी जारी की है।

यूपी रेरा वेबसाइट: आपकी जानकारी का स्रोत

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य कर लेनी चाहिए। वेबसाइट पर पंजीकृत परियोजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप जिस परियोजना में निवेश कर रहे हैं, वह कानूनी रूप से सही है और रेरा के नियमों का पालन करती है।

ऐसे प्राप्त करें प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी

यूपी रेरा की वेबसाइट (up-rera.in) पर जाकर प्रोजेक्ट की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। होम पेज पर ‘रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स’ सेक्शन पर क्लिक करें। यहां आपको प्रोजेक्ट का पंजीकरण नंबर, उसकी वर्तमान स्थिति, पूरा होने की अनुमानित समय सीमा, बैंक खाता विवरण, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और स्वीकृत मानचित्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। यह जानकारी आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी।

धनराशि जमा करने में बरतें सावधानी

यूपी रेरा ने खरीदारों को यह भी सलाह दी है कि घर खरीदने के लिए धनराशि केवल परियोजना के निर्दिष्ट कलेक्शन अकाउंट में ही जमा करें। किसी अन्य खाते में या नकद भुगतान करने से बचें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या विवाद की स्थिति से बचा जा सके।

बढ़ती शिकायतें और रेरा की सक्रियता

गौरतलब है कि यूपी रेरा के पास घर खरीदारों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक 59 हजार से अधिक खरीदार अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें या तो अवैध परियोजनाओं से संबंधित हैं या फिर उन परियोजनाओं से हैं जो लंबे समय से अटकी पड़ी हैं। यूपी रेरा इन शिकायतों का निस्तारण करने और दोषी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि खरीदारों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए लखनऊ और ग्रेटर नोएडा कार्यालयों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके खरीदार अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लखनऊ हेल्पलाइन: 9151602229, 9151642229

ग्रेटर नोएडा हेल्पलाइन: 9151672229, 9151682229

रियल एस्टेट में निवेश एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। यूपी रेरा द्वारा दी गई सलाह का पालन करके और निवेश से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करके आप न केवल अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि संभावित धोखाधड़ी और परेशानियों से भी बच सकते हैं। जागरूक रहें, सुरक्षित निवेश करें।

 

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