Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में अब बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई पर्यावरण प्रबंधन समिति (AEMC) की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में बिना एनओसी बनाए गए निर्माण को चिन्हित कर तोड़ा जाएगा।
बैठक में सीओओ किरण जैन ने एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में पशुओं की मौजूदगी और अव्यवस्थित कूड़ा-कचरा विमानों के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इनपर नियंत्रण किया जाए। साथ ही उन्होंने बिना एनओसी चल रहे निर्माणों को रोकने, सर्वेक्षण करने और एक बाधा नियंत्रण समिति (Obstacle Limitation Committee) के गठन का प्रस्ताव दिया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि:
🔸10 किमी के दायरे में बिना एनओसी कोई निर्माण नहीं होगा।
🔸जो निर्माण नियमों के खिलाफ हो चुके हैं, उन्हें तोड़ने के लिए सर्वेक्षण दल बनाया जाएगा।
🔸ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
🔸क्षेत्र में कूड़ा और मृत पशुओं के फेंके जाने पर सख्ती से रोक लगेगी ताकि पक्षियों को आकर्षित करने वाली गतिविधियां रोकी जा सकें।
🔸सफाई और जल निकासी के लिए पथवाया ड्रेन समेत जल व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
🔸प्रशासन ने सभी विभागों से मासिक निरीक्षण और रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। इस दौरान एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार, एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। अब 10 किमी के भीतर कोई भी निर्माण बिना अनुमति नहीं होगा और पुराने अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।