Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: – श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही देशभर में कांवड़ यात्रा का उल्लास चरम पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 11 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत जिले में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, धरना-प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करने पर रोक रहेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुछ संगठनों द्वारा प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है।
कांवड़ यात्रा: 11 से 23 जुलाई तक रहेगा श्रद्धालुओं का जनसैलाब
श्रद्धालुओं का जत्था 11 जुलाई से 23 जुलाई (श्रावण शिवरात्रि) तक हरिद्वार और अन्य तीर्थों से गंगाजल लेकर जिले के शिवालयों तक पहुंचेगा। इस दौरान कांवड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
ड्रोन कैमरों से निगरानी: संवेदनशील मार्गों और भीड़ वाले स्थानों पर ड्रोन से लाइव मॉनिटरिंग होगी।
ट्रैफिक रूट डायवर्जन: मुख्य मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
कांवड़ शिविरों की निगरानी: रात्रि विश्राम स्थलों और शिविरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
कांवड़ हेल्प डेस्क: जगह-जगह सहायता केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित मदद मिल सके।
पुलिस की अपील: सहयोग करें, अफवाहों से बचें
कमिश्नरेट की ओर से आम जनता से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से बचें, और शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।