Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में पनप रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश पर शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। इस अभियान के दौरान 10 से अधिक अवैध रूप से बनाए गए मकानों और करीब दो दर्जन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया।
कैसे पनपी अवैध कॉलोनी?
हिंडन नदी के किनारे बसे डूब क्षेत्र की जमीन पर लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग चल रही थी। कॉलोनाइजरों ने “शिवम एंक्लेव” के नाम से यहां कॉलोनी काटी और दूरदराज से आए लोगों को प्लॉट बेच दिए। रोजगार की तलाश में आए लोगों ने बिना कानूनी अनुमति के मकान खड़े कर लिए। इन निर्माणों के खिलाफ पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ।
एनजीटी के निर्देश पर एक्शन
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सिंचाई विभाग और प्राधिकरण से जवाब मांगा था। इसके बाद संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई। प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने बताया कि ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 209, 210, 211, 212, 213 और 217 की जमीन हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आती है और यहां कोई भी निर्माण गैरकानूनी है।
तीन घंटे का चला बुलडोजर अभियान
कार्रवाई सुबह 5:30 बजे शुरू हुई और करीब तीन घंटे तक चली। इस दौरान 5 जेसीबी मशीनें और 3 डंपर लगाए गए। प्राधिकरण के वर्क सर्किल-1 प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में सिंचाई विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान संपन्न हुआ।
कार्रवाई के दौरान GM एके सिंह, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार, विनोद शर्मा, और महिला पुलिस अधिकारी दीक्षा सहित प्राधिकरण और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही।
सख्त चेतावनी और अपील
ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि डूब क्षेत्र हो या कोई अन्य अधिसूचित क्षेत्र, बिना नक्शा पास कराए और अनुमति के किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी जमीन की खरीद-फरोख्त से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता की पुष्टि अवश्य करें, वरना गाढ़ी कमाई बर्बाद हो सकती है।