Greater Noida News/भारतीय टॉक न्यूज़: जैसे-जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, प्रशासन सुरक्षा मानकों को लेकर पहले से अधिक सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में एक अहम फैसला लिया गया है जिसके तहत अब एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ऊंची इमारत, ढांचे या पेड़ लगाने से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
सख्ती से होगा पालन
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने जानकारी दी कि विमान की सुरक्षा और संचालन की दक्षता को बनाए रखने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का सभी—चाहे आम नागरिक हों, रियल एस्टेट डेवलपर हों या स्थानीय निकाय—को सख्ती से पालन करना होगा।
बिना NOC निर्माण पर कार्रवाई तय
अब अगर कोई बिल्डर या नागरिक 20 किलोमीटर के तय क्षेत्र में निर्माण करना चाहता है, तो पहले उसे AAI से NOC प्राप्त करनी होगी। इस NOC में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति है। बिना NOC के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण और उड़ान सुरक्षा दोनों अहम
यह नियम केवल इमारतों पर ही नहीं, बल्कि पेड़ों और अन्य स्थायी संरचनाओं पर भी लागू होगा। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट की परिधि में आने वाले किसी भी संभावित खतरे को रोकना और उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
एयरपोर्ट के विकास के साथ कड़े मानक
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक हवाई अड्डों में से एक बनने जा रहा है। ऐसे में इसके चारों ओर के क्षेत्र में एयर ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।
अगर आप नोएडा एयरपोर्ट के पास निर्माण या विकास की योजना बना रहे हैं, तो इस नियम की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। AAI की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर आप समय रहते अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।