Dadri/ भारतीय टॉक न्यूज़ : त्यौहारी सीजन के आगमन के साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में, दादरी में चलाए गए एक सघन अभियान के दौरान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के चल रही मुर्गा मीट की चार दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है। इसके साथ ही, मानकों का उल्लंघन करने वाले सात अन्य दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। विभाग की इस औचक कार्रवाई से अवैध रूप से कारोबार कर रहे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
बिना लाइसेंस चल रहा था मुर्गे का कारोबार
खाद्य सुरक्षा विभाग को लंबे समय से दादरी क्षेत्र में बिना भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लाइसेंस के मीट का कारोबार किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए विभाग की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान, टीम ने पाया कि कई दुकानें बिना किसी वैध लाइसेंस के धड़ल्ले से मुर्गा मीट का व्यापार कर रही थीं। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने चार दुकानों को तुरंत बंद करा दिया और उनके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके अतिरिक्त, जांच में सात अन्य मीट कारोबारी ऐसे पाए गए जो दुकान संचालन में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इन सभी को नोटिस जारी कर सुधार के लिए चेतावनी दी गई है।
पनीर की दुकानों पर भी छापेमारी, सैंपल जांच को भेजे
मीट की दुकानों के अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल गुप्ता और एस. के. पाण्डेय के संयुक्त दल ने रेलवे रोड पर स्थित पनीर की दुकानों पर भी छापामारी की। टीम ने संजू पनीर भंडार और न्यू गढ़वाल पनीर भंडार से पनीर के नमूने एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अफरा-तफरी का माहौल, दुकान बंद कर भागे व्यापारी
जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई की खबर बाजार में फैली, कई दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। अपनी दुकानों पर कार्रवाई के डर से कई व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। हालांकि, विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो भी दुकानदार जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान कर जल्द ही उनकी दुकानों से भी नमूने लिए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और खाद्य पदार्थों में मिलावट या किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।