Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने एक युवक रोहित को रेप के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने की।
पहली मुलाकात और धोखा
पीड़िता की पहली मुलाकात रोहित से वर्ष 2015 में हुई थी। रोहित ने युवती को साथ बैठकर बात करने का झांसा देकर अपने दोस्त के घर पर ले गया। वहां उसने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली। रोहित ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने कहा कि वह उससे शादी करेगा, जिससे युवती ने उस पर भरोसा कर लिया।
रिपोर्ट और जांच प्रक्रिया
जब युवती ने 2017 में रोहित के खिलाफ विरोध किया, तो उसे धमकी दी गई। पीड़िता ने पहली रिपोर्ट दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में दर्ज कराई। जांच में घटनास्थल नोएडा का पाया गया, जिसके बाद केस को नोएडा की फेज तीन कोतवाली में ट्रांसफर किया गया। नोएडा पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रोहित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
सुनवाई और गवाह
चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान 9 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान, साक्ष्य और मेडिकल परीक्षण के आधार पर कोर्ट ने रोहित को दोषी मानते हुए उसे सात साल की कठोर सजा सुनाई।
यह मामला न केवल एक गंभीर अपराध को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्याय प्रणाली ने पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे मामलों में सख्त सजा से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।