बड़ी खबर: यूपी में मिठाई के डिब्बे का वजन तौलने पर 5000 रुपये का जुर्माना, सरकार का सख्त फैसला, शिकायत दर्ज कराएं

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बड़ी खबर: यूपी में मिठाई के डिब्बे का वजन तौलने पर 5000 रुपये का जुर्माना, सरकार का सख्त फैसला, शिकायत दर्ज कराएं

Fine of Rs 5000 for weighing the box of sweets in UP


Uttar Pradesh News :
लखनऊ, 29 अक्टूबर: यूपी सरकार अब घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दुकानदार को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है, तो आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई की रणनीति

घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है। बाजार में, विशेषकर मिठाई खरीदते समय, कई दुकानों पर यह देखा गया है कि महंगी मिठाई के साथ डिब्बे का मूल्य भी बढ़ जाता है। यह प्रथा काफी समय से चल रही है और त्योहारों के दौरान मिठाई की मांग बढ़ने पर यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

ग्राहक की सुरक्षा

यदि डिब्बे का वजन 50 से 100 ग्राम है, तो ग्राहक को मिठाई की मात्रा में लगभग दो या तीन पीस कम मिल सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने विभागीय अधिकारियों को घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है, तो ग्राहक टोल फ्री नंबर या कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं। घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज कराई जा सकती है। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, यूपी सरकार ने ग्राहकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

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