नोएडा में फिर गरजा बुलडोजर: सेक्टर 81 में 30 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा ध्वस्त

Bulldozer roared again in Noida: Illegal occupation of land worth 30 crores demolished in Sector 81

Partap Singh Nagar
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नोएडा में फिर गरजा बुलडोजर: सेक्टर 81 में 30 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा ध्वस्त

 

Noida News / Bharatiya Talk News: नोएडा प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 81 में सैमसंग कंपनी के पीछे स्थित गांव सलारपुर में अपनी अधिसूचित औद्योगिक भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

प्राधिकरण वर्क सर्किल 7 की टीम ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

प्राधिकरण के वर्क सर्किल 7 की टीम द्वारा यह प्रभावी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, सेक्टर-81 में सैमसंग कंपनी के पीछे ग्राम सलारपुर स्थित प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि, विशेष रूप से खसरा संख्या 244 व 245 पर, कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और भूमि को अपने कब्जे में ले लिया।

औद्योगिक भूमि पर अवैध कब्जा, दोषियों पर होगी FIR

मुक्त कराई गई इस महत्वपूर्ण भूमि का भू-उपयोग प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक है। नोएडा प्राधिकरण अब इस अवैध कब्जे और प्लाटिंग के कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्राधिकरण द्वारा संबंधित थाने में इन भूमाफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

प्राधिकरण की जनसामान्य से अपील: भूमाफियाओं से रहें सावधान

इस कार्रवाई के साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने जन सामान्य को सचेत किया है कि वे इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भूखंड खरीदने या बेचने के लिए भूमाफियाओं के चंगुल में न आएं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यहां पर प्राधिकरण के नियोजन के अनुसार ही विकास कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या समूह द्वारा की जा रही प्लाटिंग या बिक्री पूर्णतः अवैध है और इसमें निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधानिकता की जांच अवश्य कर लें।

 

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