नोएडा अग्गापुर गांव में बारात के दौरान शादी में फायरिंग से ढाई वर्षीय बच्चे की मौत के मामले : आरोपी शुभम को मिली सशर्त जमानत

Case of death of two and half year old child due to firing during wedding procession in Aggapur village, Noida: Accused Shubham gets conditional bail

Partap Singh Nagar
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नोएडा अग्गापुर गांव में बारात के दौरान शादी में फायरिंग से ढाई वर्षीय बच्चे की मौत मामले : आरोपी शुभम को मिली सशर्त जमानत

 

Greater Noida / भारतीय टॉक न्यूज़:  ग्रेटर नोएडा के सत्र न्यायालय ने एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में ढाई वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में आरोपी शुभम को सशर्त जमानत दे दी है। यह दर्दनाक घटना इसी वर्ष 16 फरवरी को गांव अग्गापुर में एक बारात के दौरान घटी थी, जिसमें अंश शर्मा नामक मासूम बच्चे की गोली लगने से जान चली गई थी।

क्या था मामला?

घटना 16 फरवरी, 2025 की है, जब वादी विकास शर्मा अपने ढाई वर्षीय बेटे अंश को गोद में लेकर अग्गापुर गांव में अपने छज्जे पर खड़े होकर बारात देख रहे थे। उसी दौरान बग्गी पर चढ़कर दो युवकों ने हर्ष फायरिंग की। दुर्भाग्यवश, एक गोली सीधे अंश के सिर में जा लगी। गंभीर रूप से घायल अंश को तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई और आरोप

मृतक बच्चे के पिता विकास शर्मा की तहरीर पर सेक्टर-49 कोतवाली में इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी। शुरुआत में हैप्पी और दीपांशु को नामजद किया गया था। हालांकि, पुलिस विवेचना के बाद शुभम को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत तीनों आरोपियों के पास से देशी तमंचे बरामद दिखाए थे।

न्यायालय में दलीलें

अभियोजन पक्ष ने शुभम की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि शुभम की फायरिंग के कारण ही मासूम अंश की जान गई, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, आरोपी शुभम के अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क दिया कि शुभम निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

न्यायालय का निर्णय

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के साक्ष्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सत्र न्यायालय ने आरोपी शुभम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अभियुक्त शुभम 24 फरवरी से जेल में बंद है। इसके अतिरिक्त, मामले के सह-आरोपी हितेश उर्फ हैप्पी और दीपांशु को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने शुभम को सशर्त जमानत प्रदान की।

 

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