गौतमबुद्धनगर में 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला: दो दोषी ठहराए गए, 3-3 साल की सजा

Partap Singh Nagar
2 Min Read
गौतमबुद्धनगर में 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला: दो दोषी ठहराए गए, 3-3 साल की सजा

Greater Noida / Bharatiya Talk News: गौतमबुद्धनगर के रबूपुरा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। सरकारी अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया , विशेष सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8 के तहत 3-3 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण

यह घटना अप्रैल 2019 में हुई थी जब पीड़िता अपने गांव के पास जंगल में गई थी। आरोपी दीपक और मोनू ने उसका पीछा किया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों को भगा दिया। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच और मुकदमा

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि यह एक झूठा मामला है।

न्यायालय का फैसला

विशेष सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और सबूतों को मान्य करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की है और इस प्रकार उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है।

न्यायाधीश की टिप्पणी

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज के लिए एक कलंक हैं। बच्चों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है और दोषियों को कड़ी सजा देकर ही हम ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं।

Spread the love
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!