दुकानदारों का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य, खान-पान की दुकानों पर पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, जीरो टॉलरेंस: योगी सरकार ने कसी लगाम

Partap Singh Nagar
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दुकानदारों का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य, खान-पान की दुकानों पर पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, जीरो टॉलरेंस: योगी सरकार ने कसी लगाम

 


Lucknow News
: लखनऊ, 24 सितंबर: खाद्य सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए खान-पान के प्रतिष्ठानों पर लगाम कसने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन:

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। अब खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

पुलिस वेरिफिकेशन और सीसीटीवी अनिवार्य:

खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

शेफ और वेटरों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य:

खान-पान की दुकान पर काम करने वाले शेफ और वेटरों के लिए मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।

मिलावट पर जीरो टॉलरेंस:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के समय में खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान भी इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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