गौतमबुद्धनगर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का असर: नोएडा में धोखाधड़ी के 9 साल पुराने मामले में अभियुक्त को 7 साल की कैद, ₹7000 का जुर्माना

Effect of 'Operation Conviction' in Gautam Buddha Nagar: Accused sentenced to 7 years imprisonment and fined ₹7000 in a 9-year-old fraud case in Noida

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्धनगर में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' का असर: नोएडा में धोखाधड़ी के 9 साल पुराने मामले में अभियुक्त को 7 साल की कैद, ₹7000 का जुर्माना

Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़:  गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। थाना फेस-2 में दर्ज धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की मजबूत पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना फेस-2 से जुड़ा हुआ है, जहाँ वर्ष 2016 में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 636/2016 दर्ज किया गया था। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना फेस-2 पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई ने इस केस में लगातार प्रभावी पैरवी की। सभी पक्षों के साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद, न्यायालय ने अभियुक्त सुकान्ता आचार्य, पुत्र सुकमल चन्द आचार्य, निवासी सेक्टर 45 रेल विहार कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420 और 506 के तहत दोषी पाया।

शनिवार, 6 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की प्रभावी कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी।

 

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