Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़;: उत्तर प्रदेश में अब फार्म हाउस पर होने वाली हाई-प्रोफाइल पार्टियों की सख्त निगरानी होगी। खासकर उन जगहों पर, जहां पर अवैध तरीके से बाहर की शराब परोसी जाती है। आबकारी विभाग ने अब इस पर पूरी तरह से नकेल कसने का फैसला किया है। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने ग्रेटर नोएडा के शक्ति सदन गेस्ट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान साफ निर्देश दिए कि फार्म हाउस पार्टियों को अब लापरवाही की छूट नहीं दी जाएगी।
सीमा पर होगी सख्ती, बाहर से आने वाली शराब पर नजर
नोएडा व ग्रेटर नोएडा के फार्म हाउस, खासकर डूब क्षेत्र और हरियाणा बॉर्डर से लगे इलाके, अवैध शराब की गतिविधियों के लिए लगातार चिन्हित होते रहे हैं। बैठक में तय हुआ कि अन्य राज्यों से आने वाली शराब की आवाजाही पर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। पिछले मामलों में यह सामने आया कि फार्म हाउस पार्टियों में हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली से लाई गई शराब परोसी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश की परमिट और टैक्स व्यवस्था का उल्लंघन है।
अवैध शराब पर कार्रवाई होगी तेज
आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे फार्म हाउस पर होने वाली हर पार्टी की निगरानी करें। बीते समय में कई फार्म हाउस से शराब जब्त की गई थी और मामले में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। अब ऐसी किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।
FL-11 लाइसेंस पर भी होगी निगरानी
गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में संचालित सभी FL-11 यानी ऑकेजनल बार लाइसेंस की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जिन बार और आयोजनों में बार-बार शराब बेचने की गतिविधि हो रही है, वहां अस्थाई की जगह स्थाई लाइसेंस की व्यवस्था की जाए ताकि रेगुलेशन और टैक्स कलेक्शन मजबूत हो।
बैठक में मौजूद रहे कई ज़ोनल अधिकारी
इस अहम बैठक में मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त मेरठ मंडल, और जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। सभी को अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रवर्तन कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
अब फार्म हाउस में बगैर अनुमति शराब परोसना या दूसरे राज्य की शराब लाकर बेचना, भारी पड़ सकता है। विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं – अवैध शराब की कोई जगह नहीं, चाहे वो हाई-प्रोफाइल पार्टी ही क्यों न हो।