Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: जिला न्यायालय ने जाली नोटों के तस्कर जब्बार शेख को 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जब्बार जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। यह सजा पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद मिली है।
2016 में हुआ था गिरफ्तार
जब्बार शेख को 2016 में बादलपुर कोतवाली पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मामले की सुनवाई के दौरान 5 गवाहों ने अपने बयान दिए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
नेपाल से दिल्ली तक चलता था नेटवर्क
जब्बार शेख का नेटवर्क नेपाल से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। वह ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करके जाली नोटों की तस्करी करता था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया था।
मूल निवासी पश्चिम बंगाल का
जब्बार शेख मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है। उसका गाँव जाहिद टोला, थाना कालिया नक के अंतर्गत आता है। पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से जाली नोटों के काले धंधे में शामिल था।
पुलिस की मुस्तैदी से मिली सजा
इस मामले में पुलिस ने कड़ी मेहनत की और सबूतों को मजबूती से कोर्ट में पेश किया। इसी के चलते जब्बार को सजा मिल पाई। यह मामला भारत में जाली नोटों की तस्करी के बड़े नेटवर्क को उजागर करता है, जिसमें अक्सर अंतरराष्ट्रीय संपर्क शामिल होते हैं।