Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी बार, पब या शराब की दुकान पर 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब परोसी या बेची गई तो संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। यह निर्देश नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिए गए।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अधिकारियों को नशे के आदी हो चुके लोगों की पहचान कर उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उनकी उचित काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए भी विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा, “यदि नियमों का उल्लंघन कर ऐसी कोई भी दुकान संचालित पाई जाती है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और संबंधित विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।”
अवैध बारों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में बिना लाइसेंस के चल रहे बार और क्लबों पर भी शिकंजा कसने का निर्णय लिया गया। डीएम मेधा रूपम ने आबकारी विभाग को ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, जिसके लिए जागरूकता अभियानों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।