Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सेक्टर 20, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की मजबूत पैरवी के चलते एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 04 जून 2025 को थाना सूरजपुर में दर्ज परिवाद संख्या 1239/22, जो धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित था, में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त कीर्ति भाटी, पुत्र नेपाल सिंह, निवासी सेक्टर 37, थाना बीटा 2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को दोषी ठहराया है।
न्यायालय का आदेश:
न्यायालय ने अभियुक्त कीर्ति भाटी को इस अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया गया है।
जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा:
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त उक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की प्रतिबद्धता:
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।