गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने एक चौंकाने वाले फैसले में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सौरभ द्विवेदी ने दिया। यह घटना 20 जुलाई 2019 को सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, जब आरोपी सोनू कुमार, जो एक स्थानीय व्यापारी का बेटा है, ने पीड़िता के घर में परचून का बकाया लेने के बहाने प्रवेश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की मां की शिकायत

पीड़िता की मां, बिमलेश, ने घटना के बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वह उस दिन दवा लेने गई थीं, जबकि उनकी बेटी घर पर अकेली थी। जब बिमलेश घर लौटीं, तो उनकी बेटी रो रही थी और उसने अपनी मां को बताया कि सोनू ने उसके साथ गलत काम किया। बिमलेश ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट

पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बयान को अदालत में पेश किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि आरोपी के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे पीड़िता के खून से मेल खाते थे, जिससे आरोपी की culpability साबित हुई।

न्यायालय का फैसला

विशेष सत्र न्यायालय ने अभियुक्त सोनू को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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