गौतमबुद्ध नगर: शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग पर पुलिस की सख्त निगरानी, जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

Gautam Buddha Nagar: Strict monitoring of police firing in wedding ceremonies, new guidelines issued

Bharatiya Talk
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गौतमबुद्ध नगर: शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग पर पुलिस की सख्त निगरानी, जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने हाल ही में शादी समारोहों और अन्य आयोजनों में होने वाली हर्ष फायरिंग, लाउड म्यूजिक, और अन्य अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम नोएडा अगाहपुर गांव और ग्रेटर नोएडा में हुई हर्ष फायरिंग की घटनाओं के बाद उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शादी आयोजकों को नए नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया है।

पुलिस की नई गाइडलाइन

पुलिस ने शादी समारोहों और अन्य आयोजनों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. शस्त्र प्रवेश और हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध
कार्यक्रम स्थल पर शस्त्र ले जाना और हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके साथ-साथ आयोजन स्थल के स्वामी या संचालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

2. फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा
सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका फायर सिस्टम पूरी तरह से कार्यात्मक हो और फायर अलार्म का स्विच ऑफ न किया जाए। साथ ही, विद्युत सुरक्षा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

3. पार्किंग व्यवस्था
आयोजन स्थल के पास पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। वाहनों को सड़क या गैर-पार्किंग क्षेत्र में पार्क नहीं किया जाना चाहिए, ताकि यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. शराब के सेवन पर नियंत्रण
बिना लाइसेंस शराब का सेवन कराना प्रतिबंधित है। आयोजकों को अतिथियों से अनुरोध करना होगा कि शराब का सेवन करने के बाद वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

5. सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता
सभी आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता होनी चाहिए, ताकि किसी भी आपत्तिजनक घटना की स्थिति में साक्ष्य एकत्र किया जा सके।

6. लाउडस्पीकर और डीजे का उपयोग
लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। आयोजकों को शोर स्तर को नियंत्रित रखना होगा।

7. पुलिस सहायता
यदि किसी आयोजन के दौरान पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, तो संबंधित थाने या डायल-112 पर सूचना देना अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या आयोजक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिष्ठान के संचालक या स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस का यह कदम शादी समारोहों और अन्य आयोजनों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन नियमों का पालन करके आयोजक और प्रतिष्ठान स्वामी न केवल कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित कर सकते हैं।

 

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