Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकें। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सुनिश्चित करना और दहेज प्रथा को खत्म करना है। सरकार का मानना है कि हर बेटी को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है और विवाह एक ऐसा अवसर है जहां एक नया जीवन शुरू होता है।
पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई हैं:
- आय सीमा: आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- समाज: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की बेटियां इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- आर्थिक सहायता: सरकार द्वारा 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- बेटी के खाते में राशि: 35,000 रुपये बेटी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।
- विवाह उपहार: दूल्हा-दुल्हन को 10,000 रुपये का विवाह उपहार दिया जाता है।
- विवाह समारोह के लिए खर्च: शादी समारोह में बिजली, पानी, पंडाल और भोजन आदि के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन का प्रिंट निकालकर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। जहां अधिकारियों से मिलकर आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।