Greater Noida News: नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी में करीब 17 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन चाचाओं हरि, हरवीर और ज्ञानी को दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि तीनों आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 60 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी।
गोली मारकर की हत्या
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश-6 राजेश कुमार मिश्रा की अदालत के अनुसार वर्ष 2007 में दनकौर के गांव खेरली निवासी विरेश्वर प्रताप उर्फ पिंटू (21) की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब पिंटू दो साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके नाम पर बहुत सारी संपत्ति थी। संपत्ति के विवाद के कारण चाचा हरि, हरवीर, ज्ञान और वेद ने उसे घर में गोली मार दी। पिंटू के मामले की रिपोर्ट सालेक चंद्र ने की थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया
सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान वेद की मृत्यु हो गई। मुकदमे में 12 लोगों की गवाही हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटना स्थल पर मिले सबूत, हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और गवाहों ने दोषसिद्धि को साबित किया। इसके बाद अदालत ने हरि, हरवीर और ज्ञानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।