ग्रेटर नोएडा/भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) ने शहर के पर्यावरण और स्वच्छता नियमों को ताक पर रखने वाली बिल्डर सोसाइटियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। प्राधिकरण ने ऐसी 202 सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है जो अपने परिसर में लगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का संचालन सही ढंग से नहीं कर रही हैं।
6 सोसाइटियों पर गिरी गाज, 27 लाख की पेनल्टी
प्राधिकरण के सीवर विभाग ने बीते दो सप्ताह में औचक निरीक्षण के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 बड़ी सोसाइटियों पर भारी जुर्माना ठोका है। इन सोसाइटियों को 7 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।
इन सोसाइटियों पर लगा जुर्माना:
| सोसाइटी का नाम | लोकेशन (सेक्टर) | जुर्माने की राशि |
|---|---|---|
| पंचशील हाइनिश | सेक्टर-1 | ₹5 लाख |
| गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू | सेक्टर-4 | ₹5 लाख |
| फ्लोरा हेरिटेज | सेक्टर-1 | ₹5 लाख |
| अरिहंत आर्डन | सेक्टर-1 | ₹5 लाख |
| समृद्धि ग्रांड एवेन्यू | टेकजोन-4 | ₹5 लाख |
| एडाना सोसाइटी | अल्फा-1 | ₹2 लाख |
एसीईओ प्रेरणा सिंह की अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ (ACEO) प्रेरणा सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन सोसाइटियों के जवाब संतोषजनक नहीं मिलेंगे, वहां टीम दोबारा मुआयना करेगी और भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने अपील की है कि सभी सोसाइटियां अपने एसटीपी को चालू हालत में रखें और शोधित (Treated) पानी का उपयोग पार्कों और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई के लिए करें ताकि ताजे पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
भविष्य में बढ़ेगी सख्ती
प्राधिकरण की सीवर विभाग की टीमें अब लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो भी सोसाइटी सीवेज के पानी को बिना ट्रीट किए नालों में बहाएगी या प्लांट बंद रखेगी, उनके खिलाफ न सिर्फ जुर्माना बढ़ाया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

