ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर शिकंजा : 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री अनिवार्य, नहीं तो वापस लिया जाएगा राहत पैकेज

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर शिकंजा : 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री अनिवार्य, नहीं तो वापस लिया जाएगा राहत पैकेज

 

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें 31 दिसंबर तक पेंडिंग फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर बिल्डरों को दी गई राहत वापस ले ली जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर शिकंजा : 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री अनिवार्य, नहीं तो वापस लिया जाएगा राहत पैकेज

एनओसी के नाम पर बिल्डरों की मनमानी पर लगाम

प्राधिकरण ने बिल्डरों द्वारा एनओसी के नाम पर फ्लैट खरीदारों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतों पर भी संज्ञान लिया है। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

लीज डीड पर विलंब शुल्क से राहत की अंतिम तिथि 21 जनवरी

बिल्डरों को लीज डीड पर विलंब शुल्क से राहत सिर्फ 21 जनवरी, 2025 तक ही दी गई है। इसके बाद इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।

बिल्डरों के साथ बैठक में लिया गया निर्णय

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने भी बिल्डरों को फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने बिल्डर विभाग को निर्देश दिया है कि वह फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री पर अधिक ध्यान दे और लापरवाही करने वाले बिल्डरों के आवंटन रद्द करे।

पांच बड़े प्रोजेक्ट जहां रजिस्ट्री में देरी हो रही है

प्राधिकरण ने उन पांच बड़े प्रोजेक्ट्स की सूची भी जारी की है जहां सबसे अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री बाकी है। इनमें यमुना बिल्डटेक, देविका गोल्डहोम, एसडीएस इंफ्राटेक, अजय इंटरप्राइज और महालक्ष्मी बिल्डटेक शामिल हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह कदम फ्लैट खरीदारों के हित में माना जा रहा है। इससे बिल्डरों को फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी लाने और खरीदारों को परेशान करने से रोका जा सकेगा।

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