Greater Noida News /भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा। छह साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ग्रेटर नोएडा की अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निठारी निवासी बप्पी प्रकाश को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
क्या था पूरा मामला?
घटना 29 अप्रैल 2018 की शाम की है, जब छह वर्षीय पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। अभियोजन पक्ष के वकील एडीजीसी जेपी भाटी के अनुसार, उसी समय पड़ोस में रहने वाला आरोपी बप्पी प्रकाश वहां आया और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। कमरे के अंदर उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बच्ची किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और रोते हुए अपने पिता को आपबीती सुनाई।
पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट का फैसला
घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के पिता ने तुरंत सेक्टर-39 कोतवाली में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और आरोपी बप्पी प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए, जिनमें स्वयं पीड़िता, उसके माता-पिता, एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी, मामले के जांच अधिकारी और बच्ची का मेडिकल करने वाले डॉक्टर शामिल थे। सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बप्पी प्रकाश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए खतरा हैं और दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। इसके बाद अदालत ने दोषी को 5 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

