Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के थाना जारचा पुलिस ने नगला चमरू गांव में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस फायरिंग में 12 वर्षीय बच्चा कृष गंभीर रूप से घायल हो गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी पिस्टल और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है।
दो अभियुक्त गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी
पुलिस ने घायल बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग (मु0अ0सं0- 208/2025) पंजीकृत किया और दो अभियुक्तों, अभिषेक पुत्र बिजेन्द्र गुर्जर कसाना और ईशू कसाना पुत्र अशोक, दोनों निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया।
🔸मुख्य आरोपी अभिषेक (27 वर्ष) के कब्जे से वह लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई जिससे गोली चली थी। इसके साथ ही 1 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं।
🔸ईशू कसाना (24 वर्ष) के कब्जे से एक अवैध तमंचा और नाल में फँसा हुआ एक कारतूस (.315 बोर) बरामद हुआ है।
लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग और लापरवाही
पुलिस के अनुसार, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल अमर सिंह के नाम पर पंजीकृत है। अमर सिंह के बेटे निक्की पुत्र अमर सिंह इस पिस्टल को शादी में लेकर आया था। निक्की ने ही फायरिंग करने के लिए यह पिस्टल अभियुक्त अभिषेक को दी। अभिषेक द्वारा की गई फायरिंग के दौरान ही गोली 12 वर्षीय कृष के सिर में लगी।
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी निक्की, जो पिस्टल का मालिक नहीं है लेकिन उसे समारोह में लेकर आया और दूसरे व्यक्ति को फायरिंग के लिए दिया, की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
अभिषेक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। उसके खिलाफ गाजियाबाद के थाना टीला मोड में पूर्व में भी हत्या के प्रयास (धारा 307), मारपीट, और अन्य धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मु0अ0सं0- 208/2025 धारा 109(1) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) और 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

