Greater Noida /भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के नगला चमरू गांव में एक शादी समारोह की खुशियां देर रात मातम में बदल गईं। रविवार की रात करीब 11 बजे, बारात चढ़त के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में 12 वर्षीय एक बच्चा कृष गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली सीधे उसके सिर में लगी है, जिसके बाद उसे तत्काल कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
घर से बाहर आया था बारात देखने, सिर में लगी गोली
घायल बच्चे की पहचान नगला चमरू निवासी कृष के रूप में हुई है, जिसके पिता एक हलवाई का काम करते हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार, कृष बारात देखने के लिए घर से बाहर आया था। बारात चढ़त के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली सीधे कृष के सिर में जाकर लगी, और वह मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। इस हृदय विदारक घटना से बारात में तुरंत भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
#GreaterNoida: ग्रेटर नोएडा के गांव नगला चमरू (थाना जारचा) में बारात चढ़त के दौरान की गई हर्ष फायरिंग एक बड़े हादसे में बदल गई।
🔸फायरिंग के बीच 11 साल के मासूम कृष को गोली लग गई। गोली लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई।
ज़ख्मी बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका… pic.twitter.com/lGBoS1Xt3a— BT News |Bharatiya Talk| (@BharatiyaTalk) December 1, 2025
घायल बच्चे को तुरंत परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया, कानूनी कार्रवाई जारी
सूचना मिलते ही कोतवाली जारचा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने फायरिंग के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है।
इस मामले पर एसीपी ग्रेटर नोएडा अजीत सिंह ने बताया कि मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
कानूनन प्रतिबंधित है हर्ष फायरिंग
जिले में शादी-समारोह के दौरान लापरवाही या अवैध रूप से की गई फायरिंग के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। पिछले वर्षों में भी जेवर और दनकौर जैसे क्षेत्रों में हर्ष फायरिंग के कारण युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।
कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि शादी या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से गोली चलाना एक दंडनीय अपराध है। यहां तक कि लाइसेंसी हथियार से भी हर्ष फायरिंग करने पर लाइसेंस को तत्काल निलंबित और बाद में स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी करने और गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश दिए जाने के बावजूद, इस प्रकार के जानलेवा हादसे हर साल सामने आ रहे हैं।

