Greater Noida News: मकान खाली करने के बाद किराया नहीं दिया तो खैर नहीं, बैंक खाता होगा फ्रीज, संपत्ति कुर्क

Greater Noida News: If you do not pay rent after vacating the house, you will be in trouble, bank account will be frozen, property will be confiscated

Bharatiya Talk
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Greater Noida News: मकान खाली करने के बाद किराया नहीं दिया तो खैर नहीं, बैंक खाता होगा फ्रीज, संपत्ति कुर्क

 

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा में मकान या दुकान खाली करने के बाद बकाया किराया न देने वाले किरायेदारों के खिलाफ अब सख्ती होगी। अपर जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व) की कोर्ट के आदेश पर किरायेदारों से बकाया किराया वसूल किया जाएगा। इसके लिए किरायेदार का बैंक खाता फ्रीज किया जाएगा और खाते में पैसा न होने पर उसकी संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जा सकती है।

ADM कोर्ट करेगा बकाया किराये की वसूली:

ग्रेटर नोएडा में किराये के मकानों और दुकानों से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) का कोर्ट सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में लागू किए गए यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम के तहत यह कोर्ट मकान मालिक और किरायेदारों के बीच के विवादों पर सुनवाई कर रहा है। जुलाई 2023 से अब तक कोर्ट 150 से अधिक मामलों का निपटारा कर चुका है। इन मामलों में अक्सर देखा गया है कि किरायेदार मकान या दुकान तो खाली कर देते हैं, लेकिन बकाया किराया और जुर्माना नहीं चुकाते हैं, जिससे मकान मालिक परेशान होते हैं।

बैंक खाता होगा फ्रीज, संपत्ति होगी कुर्क:

अब ऐसे किरायेदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। कोर्ट के आदेश पर बकाया किराया वसूलने के लिए सबसे पहले किरायेदार का बैंक खाता फ्रीज किया जाएगा। यदि बैंक खाते में बकाया किराये की राशि उपलब्ध नहीं होती है, तो कोर्ट किरायेदार की संपत्ति को कुर्क करने और उसे नीलाम करने का आदेश भी दे सकता है। इसके लिए मकान मालिक को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर किरायेदार के बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

खाली नहीं करने पर लगेगा भारी जुर्माना:

नियमों के अनुसार, यदि कोई किरायेदार मकान खाली करने के बाद भी बकाया किराया नहीं देता है, तो उसे अधिनियम के तहत दो महीने का किराया दोगुना और उसके बाद के सभी महीनों का किराया चार गुना तक देना पड़ सकता है। एडीएम कोर्ट इसी नियम के तहत किरायेदारों के खिलाफ आदेश जारी कर रहा है। जुर्माने की राशि अधिक होने के कारण कुछ किरायेदार किराया चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं।

अधिकारियों का बयान:

इस संबंध में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने बताया कि रेंट एक्ट के आदेश में किरायेदार को मकान खाली करने के साथ-साथ बकाया किराया भी देना होगा। यदि कोई किरायेदार किराया नहीं देता है, तो कोर्ट सख्ती से किराये की वसूली कराएगा। इसके लिए किरायेदार के बैंक खाते को फ्रीज किया जा सकता है या उसकी संपत्ति को कुर्क करके नीलाम किया जा सकता है।

 

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