Noida / भारतीय टॉक न्यूज़: नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के अग्गापुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की वजह से ढाई साल के मासूम बच्चे अंश शर्मा की मौत हो गई। यह घटना 16 फरवरी 2025 की रात करीब 10 बजे हुई, जब बारात में शामिल दो युवकों ने अवैध रूप से गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली बच्चे के सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दीपांशु नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी हैप्पी अभी भी फरार है।
घटना का विवरण
बारात गुरुग्राम से नोएडा के अग्गापुर गांव में बलवीर सिंह के घर पहुंची थी। बारात के दौरान हैप्पी और दीपांशु नामक दो युवकों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान विकास शर्मा और उनका परिवार अपने घर की बालकनी से बारात देख रहा था। तभी एक गोली अंश के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-49 थाना की पुलिस और डीसीपी राम बदन सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और बारात में शामिल लोगों से पूछताछ की। आरोपियों की पहचान हैप्पी और दीपांशु के रूप में हुई, जो गुरुग्राम के रहने वाले हैं। पुलिस ने दीपांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हैप्पी की तलाश जारी है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (आपराधिक लापरवाही से हत्या) और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
परिवार और समुदाय पर प्रभाव
अंश शर्मा अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसकी मौत से परिवार और गांव वाले सदमे में हैं। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है, और स्थानीय लोगों ने हर्ष फायरिंग पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। पुलिस ने भी जनता से अपील की है कि हर्ष फायरिंग गैरकानूनी है और ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हर्ष फायरिंग का कानूनी पहलू
हर्ष फायरिंग भारत में एक गंभीर अपराध है। 2019 में शस्त्र अधिनियम में संशोधन करके इसे दंडनीय बनाया गया है। इसके तहत दोषी को दो साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं में दोषी को हत्या के समान सजा मिलनी चाहिए।