कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड: 7 साल बाद इंसाफ, NIA कोर्ट ने 28 को ठहराया दोषी

Kasganj Chandan Gupta murder case: Justice after 7 years, NIA court convicts 28

Bharatiya Talk
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कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड: 7 साल बाद इंसाफ, NIA कोर्ट ने 28 को ठहराया दोषी


Kasganj Chandan Gupta murder case: :
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में आखिरकार इंसाफ मिला है। लखनऊ की NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) कोर्ट ने इस मामले में 28 लोगों को दोषी करार दिया है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। अब, सात साल बाद, अदालत के फैसले ने चंदन गुप्ता के परिवार और न्याय की उम्मीद रखने वालों को राहत दी है।

घटना का विवरण:

26 जनवरी 2018 को, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों द्वारा कासगंज में एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में चंदन गुप्ता नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कासगंज में तनाव फैल गया था और कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था।

जांच और कानूनी प्रक्रिया:

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच NIA को सौंप दी थी। NIA ने गहन जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए और उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले की सुनवाई लखनऊ की विशेष NIA कोर्ट में हुई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के नाम:

अजीजुद्दीन, मुनाजिर, आसिफ, असलम, शबाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद।

कोर्ट का फैसला और आगे की प्रक्रिया:

NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन्हें कल (कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि) सजा सुनाई जाएगी। अदालत के इस फैसले से चंदन गुप्ता के परिवार को न्याय मिला है और यह संदेश गया है कि कानून अपना काम करता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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