Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर आठ दिनों तक उससे दुष्कर्म करने के दोषी शिक्षक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिक्षक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना वर्ष 2021 में सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।
घटना का विवरण:
मूल रूप से बस्ती का रहने वाला कुंदन नोएडा के नया बास गांव में किराए पर रहता था। 13 वर्षीय पीड़िता उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 17 मार्च, 2021 की शाम छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी। जब परिजन शिक्षक के कमरे पर पहुंचे, तो वहां छात्रा का बैग और पानी की बोतल मिली।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी:
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने गाजियाबाद से दोषी शिक्षक को गिरफ्तार कर नाबालिग छात्रा को बरामद कर लिया।
पीड़िता का अदालत में बयान:
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय की अदालत में सुनवाई हुई। पीड़िता ने अदालत को बताया कि शिक्षक कुंदन ने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया था, जिसके बाद वह उसे गाजियाबाद ले गया। वहां उसने एक किराए के कमरे में उसे आठ दिनों तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान रोजाना उससे दुष्कर्म किया।
अदालत का फैसला और सजा:
अदालत ने पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर शिक्षक कुंदन को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।