कांवड़ यात्रा के दौरान मीट और शराब की दुकानें रहेंगी बंद ,सावन के महीने में विवाद से बचने के लिए प्रशासन का कदम

Partap Singh Nagar
3 Min Read
कांवड़ यात्रा के दौरान मीट और शराब की दुकानें रहेंगी बंद ,सावन के महीने में विवाद से बचने के लिए प्रशासन का कदम
कांवड़ यात्रा के दौरान मीट और शराब की दुकानें रहेंगी बंद ,सावन के महीने में विवाद से बचने के लिए प्रशासन का कदम
कांवड़ यात्रा के दौरान मीट और शराब की दुकानें रहेंगी बंद 

 

Kanwar Yatra 2024 : सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद से बचने के लिए प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों और मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, कांवड़ मार्ग पर स्थित 62 शराब की दुकानों पर पर्दा डालने का आदेश दिया गया है ताकि कांवड़ियों की नजर इन दुकानों पर न पड़े।

कांवड़ यात्रा का मार्ग और व्यवस्थाएं

कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है और प्रशासन ने जिले में करीब 334 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग तय किया है। हरिद्वार से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले कांवड़िये नोएडा में सेक्टर-63 स्थित छिजारसी, माडल टाउन के रास्ते से प्रवेश करते हैं। इस मार्ग पर कई मीट की दुकानें और मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटल हैं, जिन्हें सावन भर बंद रखा जाएगा।

दुकानों और होटलों पर नाम लिखने का आदेश

प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटलों और खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों को अपनी दुकान के आगे नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का आदेश दिया है। हालांकि, कई दुकानदारों ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया है।

ट्रैफिक डायवर्जन की योजना

कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई है। दिल्ली-बदरपुर बार्डर, ओखला बैराज से नोएडा होकर वाया गाजियाबाद होकर बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद जाने वाले भारी, मध्यम और हल्के वाहनों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के बयान

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दा डालने का निर्देश दिया गया है और निगरानी के लिए आबकारी निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवहरि मीणा ने कहा कि कांवड़ को लेकर शासन के जो भी आदेश-निर्देश होंगे, उनका पालन कराया जाएगा। सहायक आयुक्त खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना अनिवार्य है।

इस प्रकार, प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

Spread the love
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!