Uttar Pradesh News : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana) की पात्रता सूची में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई आवास नीति के अनुसार, अब वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके पास फ्रिज, बाइक है या जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है। पहले यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए थी।
सरकार की ओर से वित्तीय सहायता (Pradhan Mantri Awas Yojana)
इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में डीआरडीए विभाग ने पात्र लाभार्थियों के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। परियोजना निदेशक पीएन दीक्षित ने बताया कि मकान बनाने के लिए यह धनराशि तीन किस्तों में दी जाएगी।
नए नियमों के अनुसार अपात्रता की श्रेणी (Pradhan Mantri Awas Yojana)
केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए नियमों के तहत स्पष्ट किया है कि यदि किसी परिवार के पास तीन या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन है, तो वह परिवार इस योजना का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, 50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड रखने वाले व्यक्ति भी अपात्र माने जाएंगे। सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीकरण, और जिनके पास 15 हजार रुपये या इससे अधिक मासिक आय है, वे भी इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
योजना का पांच वर्ष का विस्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को पांच वर्ष का विस्तार दिया गया है। इसमें 2011 के सामाजिक और आर्थिक सर्वे और 2019 के आवास प्लस की सर्वे सूची में नाम होने के बावजूद लाभ से वंचित रह गए लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया का समय सीमा
ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलों को निर्देशित किया है कि 30 अगस्त तक पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती और पंजीकरण के साथ ग्राम पंचायतवार मैपिंग पूरी कर ली जाए। सर्वेक्षण के लिए सरकारी कर्मचारियों को ही नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।