नोएडा प्राधिकरण की वाजिदपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई: फ्लैट सील

Noida Authority takes action against illegal construction in Wajidpur: Flat sealed

Partap Singh Nagar
2 Min Read
नोएडा प्राधिकरण की वाजिदपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई: फ्लैट सील


Noida News :
नोएडा प्राधिकरण ने वाजिदपुर गांव में अवैध रूप से बनाए जा रहे फ्लैटों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन करने के बाद की गई है। प्राधिकरण ने पहले ही इस अवैध निर्माण के खिलाफ सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

अवैध निर्माण का विवरण:

वाजिदपुर गांव में खसरा संख्या 168, 198 और 199 की भूमि पर, जो नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा बिना अनुमति के बहुमंजिला इमारत बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने अतिक्रमणकारियों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के तहत नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा।

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 27072/2024 में 20.08.2024 को यथास्थिति का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद, अतिक्रमणकारियों ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 4.11.2024 को अतिक्रमणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को भी निरस्त कर दिया था।

प्राधिकरण की अंतिम कार्रवाई:

उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और प्राधिकरण के बार-बार कहने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर, प्राधिकरण ने पुलिस बल की मदद से 7.01.2024 को अवैध निर्माण को सील कर दिया। सीलिंग के बाद, एक्सप्रेसवे थाना के थानाध्यक्ष को सीलिंग की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन:

प्राधिकरण ने 25.10.2024 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर लोगों को इस अवैध निर्माण में किसी भी तरह के खरीद-फरोख्त में शामिल न होने की चेतावनी दी थी। सूचना में स्पष्ट किया गया था कि नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी निर्माण अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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